रांची, नवम्बर 27 -- रांची। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हुए वसीम अख्तर हत्या मामले के आरोपी महबूब अंसारी की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दी है। अपर न्यायायुक्त मिथिलेश कुमार सिंह की अदालत ने केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया है। मामला 31 जुलाई 2025 का है। कडरू बगीचा निवासी वसीम अख्तर को उसी दिन दोपहर करीब 3 बजे कांके के बोड़ेया निवासी इकरामुल अंसारी उर्फ लालू अपने घर के सामने से बाइक पर बैठाकर ले गया था। उसके बाद वसीम वापस नहीं लौटा। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। परिजनों के अनुसार, लालू से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने वसीम को मोरहाबादी के अंतू चौक पर छोड़ दिया था। इसी बीच 3 अगस्त को बरियातू थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पुलिस ने परिजनों को दी। परिजन रिम्स प...