अंबेडकर नगर, नवम्बर 6 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने के चर्चित मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रोदय कुमार ने खारिज कर दी। मामला पांच माह पूर्व मालीपुर थाना क्षेत्र के डीघी गांव का है। डीघी गांव में विवाहिता विजय उर्फ अन्नू पाठक को अतिरिक्त दहेज दो लाख रुपए लाने के लिए पति अंकित उर्फ अरुण पाठक, ससुर भागवत पाठक उर्फ रूदल, सास ललावती, जेठानी रोशनी, जेठ ननकऊ उर्फ अखण्ड प्रताप एवं जेठानी लेखिका प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर बीते माह 11 मई ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को मार डाला। सत्र न्यायालय में आरोपी पति अंकित उर्फ अरुण पाठक की जमानत अर्जी डीजीसी क्रिमिनल गोविन्द श्रीवास्तव ने विरोध किया जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक...