जहानाबाद, जुलाई 30 -- जहानाबाद, नगर संवाददाता। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा द्वारा बिशुनगंज थाना क्षेत्र के अल्लाहगंज निवासी सुभाष कुमार की हत्या के आरोपी विनोद चौधरी एवं उसकी पत्नी रेखा देवी एवं दामाद नीतीश कुमार उर्फ नीतीश चौधरी को सजा सुनाई गई। सभी अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा धारा 304 (2) में दोषी पाते हुए अभियुक्त नीतीश कुमार को नौ वर्ष सश्रम कारावास एवं 50000 रुपए अर्थदण्ड, विनोद चौधरी को 6 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 50000 का अर्थदण्ड जबकि अभियुक्त रेखा देवी को 5 साल का सश्रम कारावास के साथ 50000 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।अर्थदण्ड की रकम नहीं देने पर सभी को छ: मास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि इस केस के सूचक मुद्रिका चौधरी जो मृत्क के...
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