सिमडेगा, अगस्त 30 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने हत्या के एक आरोपी जोसेफ सोरेंग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने आरोपी को 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पाकरटांड़ थाना में कांड संख्या 13/22 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि 11 जून 2022 को जमीन विवाद में जोसेफ सोरेंग और जोरेम सोरेंग के बीच विवाद हो गया था। इसी बीच आवेश में आकर जोसेफ सोरेंग ने जेरोम सोरेंग की बलुआ से वार कर दी। जिससे घटनास्थल पर जेरोम सोरेंग की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी जोसेफ सोरेंग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी जोसेफ सोरेंग को दोषी करार देते हुए कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी ने दलीलें पेश की। -

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