देवरिया, जून 11 -- देवरिया, विधि संवाददाता। हत्या के ग्यारह वर्ष पुराने मामले मे अपर जिला जज की अदालत ने आरोपी को उम्र कैद व 15 हजार रूपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। आरोपी ने 31 अक्टूबर 2014 में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर की थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्रीधर तिवारी ने बताया कि खुखुन्दू थाना क्षेत्र के जुआफर निवासी श्रीराम यादव के बहन मानादेवी की शादी उसी थाना क्षेत्र के पिपरा शुक्ल में हुई थी। माना देवी को बतौर पत्नी खुखुन्दू थाना क्षेत्र के ही महुई पाण्डेय निवासी रमाशंकर यादव पुत्र रमायन यादव ने रख लिया था। जिससे श्रीराम यादव क्रोधित था। इसी बात को लेकर श्रीराम यादव 31 अक्टूबर 2014 को शाम 5 बजे रमाशंकर के घर महुई पाण्डेय पहुंचा तथा रमाशंकर से कहा कि हमे घर छोड़ दीजिये। रमाशंकर मोटर साइकिल से श्रीराम को लेकर उसे उसके घर जुआफर...
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