जामताड़ा, दिसम्बर 17 -- हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना जामताड़ा, प्रतिनिधि। हत्या करने और साक्ष्य छुपाने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय ने बुधवार को सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने बिहार के बांका जिले के कटोरिया थाना अंतर्गत बेलवा निवासी रविंद्र यादव को भादवि की धारा 302 एवं 201 में दोषी करार दिया। न्यायालय ने धारा 302 के तहत आरोपी को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं धारा 201 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। न्यायालय ने अपने आदेश में दोनों सजाओं को साथ-साथ चलने तथा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि...
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