बिजनौर, फरवरी 13 -- एससी/ एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल न्यायाधीश अवधेश कुमार ने हत्या के आरोप में जेल में बंद बिजनौर के मिर्दगान निवासी मतलूब की दूसरी जमानत अर्जी भी निरस्त कर दी। आरोपी ने इससे पहले अदालत में जमानत अर्जी दायर की थी जो न्यायालय ने 17 नवंबर 2023 को निरस्त कर दी थी । एडीजीसी शलभ शर्मा ने बताया कि बिजनौर निवासी जयपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसका बड़ा भाई 32 वर्षीय सोनू हलवाई का काम करता है। सोनू के साथ मोहल्ला काजीपाड़ा निवासी राजपाल भी काम पर जाता है। 8 अप्रैल 2023 को सोनू सुबह 8 बजे अपने काम के लिए घर से निकला, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंचा। अगले दिन उसके भाई सोनू का शव नगर पालिका बिजनौर के पास शराब के ठेके के पास पड़ा मिला। पुलिस ने मामले की तफ्तीश में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पाया कि आरोपी मतलूब पुत्र भूरा म...