गोरखपुर, फरवरी 24 -- गोरखपुर। अपहरण व हत्या के प्रयत्न के जुर्म में अपर जनपद न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने झंगहा क्षेत्र के राजधानी टोला सागरबाग निवासी अभियुक्त वकील व राजधानी थरवनवा निवासी अभियुक्त विजय यादव को आजीवन कारावास एवं 41 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों आठ माह 15 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र जायसवाल एवं सतीश यादव का कहना था कि वादी सत्येंद्र शर्मा कैंट क्षेत्र के विशुनपुरवा महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर एक का निवासी है। 10 नवम्बर 2015 की दोपहर करीब 2 से 2.30 बजे के करीब वादी के घर निर्माण कार्य चल रहा था। अभियुक्त वकील लेबर का कार्य कर रहा था।वादी का पांच वर्षीय लड़का आदर्श शर्मा बाहर खेल रहा था। थोड़ी देर बाद वादी उसे खाना खाने के लि...