गुड़गांव, नवम्बर 21 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश डॉ.गगन गीत कौर ने आरोपी को दीवांशु को बरी कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस जांच की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा किया है। इसके अलावा अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा की गई दोषपूर्ण जांच को देखते हुए न केवल आरोपी को संदेह का लाभ दिया,बल्कि मामले की ठीक से जांच न करने के लिए डीजीपी, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। जानकारी के अनुसार मामला 22 अप्रैल 2022 का है जब गाडौली गांव के पास एक नाले में अमित कुमार नामक युवक का शव बरामद हुआ था। मृतक के भाई की शिकायत पर सेक्टर-10ए थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने चार दिन बाद गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी दीवांशु को अल्पाइन स्कूल के पास से गिरफ्त...