गोरखपुर, अगस्त 19 -- गोरखपुर। हत्या कर लाश छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रभान सिंह ने सहजनवा थाना क्षेत्र के पनिका निवासी अभियुक्त पति संजय पांडेय, जेठ इंद्रजीत उर्फ राजू पांडेय व सास सुभावती को आजीवन कारावास एवं अभियुक्त संजय पांडेय व इंद्रजीत उर्फ राजू पांडेय को 27 हजार रुपए तथा सुभावती को 25 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने बताया कि वादी नारदमुनि शुक्ला हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के बुदहट के निवासी हैं। उन्होंने अपनी पुत्री नीरज की शादी 13 वर्ष पूर्व संजय के साथ की थी। शादी के दो साल बाद अभियुक्तगण नीरज को मारने पीटने और प्रताड़ित करने लगे। इस संबंध में कई बार घरेलू पंचायत भी हुई परन्तु अभियुक्तों की आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। 4 जनवरी 2024 को ...