गोरखपुर, जुलाई 23 -- गोरखपुर। हत्या कर शव छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट उमेश चंद्र पांडेय ने पीपीगंज थाना क्षेत्र के बुढ़ेली टोला सौरहा निवासी अभियुक्त रोजन अली व सतीश को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 35 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को नौ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेश शाही एवं प्रमोद मौर्य का कहना था कि वादी शिवमोहन पीपीगंज थाना क्षेत्र के बुढ़ेली टोला सौरहा का निवासी है। उसका भाई रामकेश ग्राम सभा वभनौली थाना पनियरा महराजगंज में पाही में रहते थे। 15 मई 2016 को गांव में कोटे का राशन लेने आए थे। उस दिन राशन नहीं मिला। शाम को उसकी मां सबके लिए खाना बना रही थी, सभी वहां मौजूद थे। उसी समय गांव का सतीश घर आया और वाद...