श्रावस्ती, मई 16 -- श्रावस्ती, संवाददाता। महिला की हत्या कर शव गायब करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा और भुगतनी पड़ेगी। गिलौला थाना क्षेत्र के गुटुहुरू निवासी राम धीरज भूज पुत्र छीटन ने जमीन के विवाद में वर्ष 2018 में एक महिला की हत्या कर दी थी। साथ ही शव को गायब कर दिया था। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर गिलौला थाने में आरोपी के विरुद्ध हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसके बाद न्यायालय में मामले का विचारण शुरू हुआ। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ...