गोरखपुर, अप्रैल 5 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। पत्नी की हत्या कर शव को बक्से में डालकर फेंकने वाले पति का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने शाहपुर थाना क्षेत्र के मकान नम्बर 133 राप्तीनगर प्रथम चरण निवासी अभियुक्त विनय कुमार वर्मा को आजीवन कारावास एवं 13 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवीन्द्र यादव एवं धर्मेंद्र मिश्रा का कहना था कि वादी तेजनाथ यादव गायघाट का प्रधान है। एक अक्तूबर 2020 को सुबह करीब 7 बजे उसने गांव के दक्षिण बंधे पर गायघाट टोला घोलहवा में एक बक्शे में एक महिला की लाश मिली, जिसकी सूचना उसने थाने में दी और मुकदमा दर्ज कराया। दौरान विवेचना अभियुक्त विनय कुमार वर्मा का...