गोरखपुर, फरवरी 5 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। हत्या कर लाश छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नंद कुमार ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के पूराना गोला कस्बा बड़हलगंज निवासी अभियुक्त कैश कुरैशी व बेइली निवासी अभियुक्त मदन मोहन दूबे को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 75 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार सिंह का कहना था कि वादी असलम उर्फ रोनू गोला कस्बा बड़हलगंज का निवासी है। 22 दिसम्बर 2009 की शाम करीब 5 बजे उसके पिता फिरोज खां कस्बे में निकले थे। रात नौ बजे तक वह घर नहीं आए।सुबह वादी को मालूम हुआ कि रात में उसके पिता फिरोज खां की चाकू बेरहमी से मारकर हत्या कर उनकी लाश मोहन सोनार की बाउंड्री के पास ...