गोरखपुर, फरवरी 19 -- गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश अवनीश कुमार राय झंगहा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर पासी टोला निवासी अभियुक्त दरोगा पासी को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को सौ दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र दूबे एवं अतुल शुक्ल का कहना था कि वादिनी कलावती देवी झंगहा क्षेत्र के ब्रह्मपुर टोला पासी की निवासी है। उसके पति व चार लड़के खुर्जा में रहते हैं। दस दिन पहले वादिनी का एक लड़का घर आया था। 13 जुलाई 2006 की सुबह वादिनी का लड़का राजा मछली मारने के लिए राजमन पासी के घर के पीछे लालजी पासी के खेत में फंदा लगाया था। सुबह 8.30 बजे फायर की आवाज हुई तो वादिनी उसकी लड़की और गांव के कई लोग वहां पहुंचे ...
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