मैनपुरी, अक्टूबर 8 -- 30 साल पहले युवक का अपहरण करके सबूत मिटाने के आरोपी को अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने बरी कर दिया। आरोपी पर कोर्ट में अपराध साबित नहीं हो पाया। कुरावली कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ युवक का अपहरण कर गला काटकर हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने भी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जनपद कन्नौज के कस्बा छिबरामऊ के मोहल्ला सराफान के रहने वाले 35 वर्षीय प्रेमचंद्र चतुर्वेदी छिबरामऊ में ही एक दुकान करते थे। उनके पास मड़इअन छिबरामऊ के रामआसरे कठेरिया का आना जाना था। राम आसरे सूकर खरीदने बेचने का काम करता था। इसके लिए उसने प्रेमचंद्र से 40000 रुपये उधार लिए थे। 14 जून 1995 को रामआसरे उधार के रुपयों का भुगतान करने के लिए अपने रिश्तेदार नंदलाल निवासी मनौना थाना कुरावली के साथ प्रेमचंद्र...
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