मऊ, दिसम्बर 20 -- मऊ , संवाददाता। रानीपुर थाना क्षेत्र के पिरुवा निवासी राजेश सिंह की हत्या कर शव सड़क किनारे फेंके जाने के मामले में आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी अमन की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। घटना 26 अक्टूबर 2025 की है। मामले की प्राथमिकी मृतक की पत्नी रीता सिंह ने थाना रानीपुर में दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में रीता सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके पति राजेश सिंह छठ पूजा के लिए फल आदि लेने सायं 4 बजे घर से बाजार गये थे, इसी दौरान अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर दिया था। हत्या के बाद उनके पति का शव गांव से कुछ दूर चिल्ड्रेन स्कूल के पास सड़क किनारे पड़ा था। इसकी सूचना एक व्यक्ति ने फोन से दिया। उसके पति के शरीर पर धारदार हथियार की चोट व पेट में छेद का निशान था । इस ...