बस्ती, अक्टूबर 9 -- बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने प्रेम संबंधी के रंजिश में हत्या और शव को छिपाने के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी और वेदप्रकाश पांडेय ने अदालत को बताया कि सोनहा थानाक्षेत्र के तुरगौलिया गांव निवासी अर्जुन यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी। अर्जुन ने बताया कि वह मुंबई में ड्राइवरी का काम करता है, जबकि उसका परिवार गांव में रहता है। उनके 22 वर्षीय बेटे रामपाल यादव का अमारेडीहा गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध था, जिसके कारण लड़की के पिता रामकला और उनके परिजनों से रामपाल की रंजिश चल रही थी। अर्जुन के अनुसार, 11-12 जून 2019 की रात ...