मथुरा, अगस्त 7 -- जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई हत्या और दहेज हत्या के आरोपों में जेल में निरूद्ध तीन आरोपियों की जमानत याचिकाओं को जिला जज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिकाओं का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। जमानत याचिका-एक छाता कोतवाली क्षेत्र स्थित असर ईको कंपनी के चौकीदार बद्री पुत्र मदन की हत्या 22 मई 2025 की रात को कर दी गई थी। हत्या की वारदात को फैक्ट्री में लूट पाट के उद्देश्य से की गई थी। इस घटना की रिपोर्ट मृतक के चाचा गिर्राज ने छाता कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में अनिल शर्मा पुत्र रामखिलाड़ी को गिरफ्तार किया था। जेल में निरूद्ध अनिल शर्मा ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज विकास कुमार की अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की। अदालत ने उस...