मऊ, जनवरी 8 -- मऊ, संवाददाता। घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र के कटिहारी बुजुर्ग में बलवा के दौरान अजय चौहान की हुई हत्या और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में बुधवार को आरोपी मोलई की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने बुधवार को खारिज कर दिया। मामला 20 अक्टूबर 2025 का है। मामले की प्राथमिकी कटिहारी निवासी गोविन्द चौहान ने थाना घोसी में दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि घटना के दिन पटाखा छोड़ने की बात को लेकर नामजद सात लोगों ने लाठी-डंडा और फावड़ा से प्रहार करके अजय, शिवलाल व अन्य को गंभीर चोंट पहुंचाए थे, इस दौरान अजय चौहान की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में अभियोजन की तरफ से बहस जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने जमानत का विरोध किया।

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