गोपालगंज, अगस्त 19 -- आरोपितों को 25- 25 हजार रुपए अर्थदंड देने का भी कोर्ट ने दिया आदेश एडीजे 11 सह विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी संदीप कुमार की कोर्ट ने सुनाई सजा गोपालगंज। विधि संवाददाता एडीजे 11 सह विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी संदीप कुमार की कोर्ट ने हत्या और एससी-एसटी एक्ट के दो साल पुराने मामले में दोषी करार दिए गए सभी छह आरोपितों को आजीवन कारावास और 25- 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर सभी को छह छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। सजा प्राप्त करने वालों में भोरे थाने के मथौली गांव के श्याम सुन्दर गुप्ता, भुआल गुप्ता, बुलेट गुप्ता व पारस गुप्ता एवं छठियांव गांव के शिब्बू गुप्ता व मुकुल गुप्ता शामिल हैं। अभियोजन पक्ष से विशेष लोग अभियोजक एससी-एसटी परवेज हसन तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता कमलेश श्रीवास्तव की दलीलें स...