बुलंदशहर, दिसम्बर 9 -- किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट देवेन्द्र कुमार और सदस्य डॉ. धीरेन्द्र कुमार व सुधा चौहान ने करीब 21 साल पुराने हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में बाल अपचारी को तीन साल के सुधारात्मक कारावास में भेजा है। इसके साथ ही बाल अपचारी पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। रामघाट थाना क्षेत्र में वर्ष 2004 में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में मृतक के परिजनों ने गांव निवासी नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस की जांच में आरोपी की उम्र 16 वर्ष से कम निकली, जिसके चलते उसे बाल अपचारी माना गया। थाना पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेज दिया था। बाद में जांच पूरी कर बाल अपचारी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। किशोर न्याय बोर्ड बुलंदशहर ...
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