मेरठ, जनवरी 15 -- मेरठ में हुए सुनीता हत्याकांड और रोहित हत्याकांड को लेकर जातीय तनाव के मद्देनजर सरधना तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव कपसाड़ और मौजमाबाद ज्वालागढ़ में प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 (पूर्व में धारा-144) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार तत्काल प्रभाव से 26 जनवरी तक कपसाड़ और ज्वालागढ़ में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। एसडीएम के अनुसार वर्तमान परिस्थितियां तात्कालिक और आपातकालीन हैं। जन सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। प्रशासन का मानना है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए नोटिस देने या सुनवाई का सम...