उन्नाव, जनवरी 31 -- उन्नाव,संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश ने युवक की गोली मारकर हत्या करने के छह साल पुराने मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सफीपुर थाना क्षेत्र के कजियाना कस्बा निवासी अकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित के बेटे सईद ने तहरीर देकर मोहल्ला निवासी आतिर और कासिम पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सईद ने 12 नवंबर 2018 को पुलिस को बताया था कि 11 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे वह पिता अकील के साथ कस्बा स्थित आदिल गेस्ट हाउस के पास से गुजर रहा था। गेस्टहाउस के सामने बनी दुकानों के पीछे स्थित मैदान से आतिर और कासिम दो अज्ञात लोगों के साथ वहां पहुंचे और पिता पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान...
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