पाकुड़, जुलाई 22 -- पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने सोमवार को सत्र वाद संख्या 158/22 में लाल सरदार नामक युवक की हत्या करने का दोषी पाकर 40 वर्षीय शिबू पहाड़िया को सश्रम आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल में ही रहना पड़ेगा। घटना चार मई 2022 की है। मृतक की बहन नीलू सरदार ने इस घटना को लेकर पाकुड़ नगर थाना में 7 मई 2022 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार चार मई 2022 को कीताझोर स्थित नाश्ता दुकान के पास शिबू पहाड़िया नशे की हालत में गाली-गलौज कर रहा था। उस समय वहां पहुंचे लाल सरदार ने उसे ऐसा करने से मना किया। इससे शिबू को काफी गुस्सा आ गया और उसने उसकी कनपट्टी पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इससे वह जमीन पर गिर पड़...