मैनपुरी, मार्च 18 -- जनपद न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने दहेज हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। मकान खरीदने के लिए आरोपी 10 लाख रुपये की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में आरोपी बनाए गए सास, ससुर और देवर को निर्दोष करार दिया गया है। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लोको कालोनी निवासी मंजर जमाल पुत्र जमालुद्दीन ने कुरावली पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि उसकी 26 वर्षीय बहन मशर्रत की शादी सात साल पहले कुरावली के बैदनटोला निवासी आरिफ पुत्र सरवर के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुरालीजन बहन का उत्पीड़न करने लगे। दस लाख रुपये की डिमांड की जा रही थी। डिमांड पूरी न होने पर ...
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