लखनऊ, जुलाई 29 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। नाबालिग का अपहरण कर दुराचार के बाद उसकी हत्या करने के तीन आरोपियों को कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। गिरोह बंद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने सतगुरु लोध, दीपक उर्फ दीपक कोरी,वह टीपू उर्फ माइकल को दोषी ठहराया। प्रत्येक को कठोर कारावास एवं पांच लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। दंडित किए गए आरोपियों में सतगुरु लोध एवं दीपक उर्फ दीपक कोरी जनपद बाराबंकी के रामनगर तथा टीपू उर्फ माइकल मार्टिनपुरवा हजरतगंज लखनऊ का रहने वाला है। इस मामले के एक अन्य आरोपी मोहम्मद नासिर को अदालत ने संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है। आरोपियों के विरुद्ध आरोप है कि उन लोगों ने वर्ष 2016 में स्कूल गई एक नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुराचार किया। बाद में उसकी हत्या कर दी। इस घटना की रिपोर्ट मृतका के भाई ने जा...