संतकबीरनगर, मार्च 22 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। पुरानी रंजिश में बोगदा से हत्या करने के आरोपी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद मेराज पर सजा के अतिरिक्त 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी निर्णय दिया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्रकरण में एडीजे की कोर्ट ने आरोपी के मां बाप को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का फैसला दिया। हत्या की यह घटना पौने तीन साल पहले जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के ग्राम डड़वा गांव में घटित हुई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण में मृतक मोहम्मद रुस्तम उर्फ भोलू की पत्नी फरीदा खातून ने अभियोग पंजीकृत करा...