संतकबीरनगर, सितम्बर 19 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। ओम बस सर्विस के कार्यालय पर गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में दो अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना में चार आरोपियों का नाम उजागर हुआ। कोर्ट ने आरोपी अखिलेश सिंह पर सजा के साथ ही पचास हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला दिया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का भी निर्णय दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में मृतक के भतीजे विकास यादव पुत्र शम्भूनाथ यादव मोहल्ला बड़ी सरौली कोतवाली खलीलाबाद ने अभियो...