मैनपुरी, सितम्बर 20 -- मैनपुरी। बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम टिकुरी में आठ साल पहले मजदूर की हत्या करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश चेतना चौहान ने खारिज कर दी है। जिस आरोपी को पुलिस ने विवेचना से निकाल दिया था। उस आरोपी को कोर्ट ने तलब किया और जेल भेज दिया। उसने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसे कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया। इस मामले में बेवर थाने में पिता-पुत्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम टिकुरी निवासी आरती ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि नौ अक्टूबर 2017 की रात आठ बजे उसके पति मनोज कुमार पुत्र रमेश घर के अंदर बैठे थे, तभी गांववासी गुरुप्रसाद पुत्र पर्वत सिंह, ऋषीकांत पुत्र गुरुप्रसाद छत के रास्ते घर में अंदर आ गए और गाली गलौज करने लगे। उसके पति ने रोका तो उन्होंन...
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