प्रतापगढ़ - कुंडा, मार्च 12 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। एफटीसी प्रथम विशेष अदालत की न्यायाधीश सुनीता सिंह नागौर की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्यारोपी और धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रायपुर तियाई गांव के गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी सोनू के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में पैरवी के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने दलीलों में बताया कि सात दिसंबर 2023 को गांव में विवादित जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने पर आरोपी ने ननकुला नाम की महिला पर हमला किया था। उपचार से पहले ही घायल महिला की मौत हो गई थी। इधर धोखाधड़ी के मामले में अंतू थाना क्षेत्र के रहने वाले बलराम वर्मा के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय शासकीय अधिवक्ता ने दलीलों में बताया कि आरोपी पर धोखाधड़ी व कूटरचित अभिलेख तैयार करने का मुकदमा पंजीकृत किया...