बेगुसराय, जून 12 -- बेगूसराय। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने गुरुवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई के बाद एक आरोपित को अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि तेघड़ा थाना के मधुरापुर दक्षिणवारी टोला निवासी नंदकिशोर सिंह उर्फ नन्हें के पुत्र ऋषिकेश कुमार उर्फ ऋषि कुमार को सजा सुनाई गयी है। इसपर आरोप है कि वर्ष 2018 में कुणाल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में लोक अभियोजक संतोष कुमार थे।

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