बक्सर, नवम्बर 15 -- पेज तीन के लिए ------ फैसला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था हत्याकांड की सुनवाई जिला जज हर्षित सिंह की अदालत में हुई बक्सर, विधि संवाददाता। गली के विवाद में हुई महिला की हत्या से संबंधित मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला जज हर्षित सिंह की अदालत ने मुख्य आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसकी मां, पत्नी और एक अन्य महिला को तीन-तीन साल जेल की सजा दी है। मिली जानकारी के अनुसार नावानगर थाना के केसठ गांव में 24 जून 2023 को गली के विवाद में कृष्णा तुरहा की मां रीता देवी को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया था। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में कृष्णा तुरहा की तरफ से पड़ोसी क्रांति तुरहा, उसकी मां सावित्री देवी, पत्नी रूबी देवी और रिश्तेदार गुड़िया देवी के खिल...