मुजफ्फरपुर, जनवरी 6 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मोतीपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार मोहल्ले में 26 वर्ष पहले भूमि विवाद में मनीचंद राय की हत्या के मामले में दोषी पिता-पुत्र सहित तीन को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले में मोतीपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर बलमी पुरानी बाजार के मिश्रीलाल राय, शिवबालक राय व उसका पुत्र मुनीलाल राय शामिल है। इन तीनों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं वाले को दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सेशन ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-11 अंकुर गुप्ता ने इन तीनों को सजा सुनाई। कोर्ट ने मृतक की पत्नी को बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत अनुग्रह राशि देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अनुशंसा भेजी है। मामले में अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार पांडेय ने कोर्ट के समक्ष सा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.