भागलपुर, अक्टूबर 17 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता हत्याकांड के दोषी अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गुरुवार को एडीजे-16 संदीप सिंह की अदालत ने कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त सोने लाल टुडू को सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी उदय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अन्य धाराओं में भी उसे सजा सुनाई गई है। सभी सजा साथ चलेंगी। उसी मामले में महिला अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने की बात उन्होंने कही। घटना इशीपुर बाराहाट में वर्ष 2023 की थी। मृतक की पत्नी ने बयान दिया,बकरी को लेकर झगड़ा होने की बात कही थी घटना को लेकर मृतक मुंशी टुडू की पत्नी मोम मुर्मू ने मायागंज स्थित अस्पताल में प...
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