बगहा, सितम्बर 13 -- बगहा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने 2011 के रामनगर नगर थाना क्षेत्र के चर्चित उमरावती देवी हत्या कांड मामले में अभियोजन की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। सत्रवाद संख्या 88/2012 में दर्ज इस मामले में कुल 12 साक्षी हैं। अब तक सिर्फ तीन साक्षियों का बयान दर्ज हुआ है, जबकि अनुसंधानकर्ता शंकर सिंह सहित नौ साक्षियों का बयान लंबित है। अदालत ने पाया कि 10 जून 2015 के बाद से लगभग दस वर्षों से अभियोजन कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है। जबकि पटना उच्च न्यायालय ने पुराने मामलों के शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि अभियोजन की ओर से लगातार लापरवाही बरती जा रही है और अवसर समाप्त किया जाना चाहिए। वहीं अभियोजन ने एक और मौका देने का अनुरोध किया। अदालत ने अभिलेखों के अवलोकन के ...
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