गढ़वा, सितम्बर 24 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में हत्याकांड के दोषी पाए गए चार लोगों को अलग-अलग दो मामलों में आजीवन सश्रम कारावास व आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी है। सजा पानेवालों में रंका थाना के ऊंचरी गांव निवासी झूमन भुइयां और बुद्धू भूइयां के अलावा एक अन्य मामले में गढ़वा थाना के बलीगढ़ निवासी हुसैन खान उर्फ हसनैन खान उर्फ शाह आलम व इमरान खान शामिल हैं। मालूम हो कि गढ़वा थाना में मृतका की पत्नी आइशा बीवी ने तत्कालीन थाना के पदाधिकारी के समक्ष ब्यान दर्ज कराई थी कि पति सह मृतक सरफुद्दीन के साथ अपने गांव से मसूरिया स्थित मायके जाने के क्रम में बलीगढ़ गांव के पहाड़ के नजदीक सभी आरोपियों ने उसके पति को घेर लिया। मारपीट करने लगे। उसी क्रम में वह दौड़कर गिंजना गांव पहुंच वहां के लोगों ...