धनबाद, फरवरी 22 -- हज यात्रा और होटल व्यवसाय में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में अदालत ने नौशाद अहमद उर्फ सैयद इरशाद को दोषी ठहराया। उसे तीन वर्ष कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामला वर्ष 2022 से संबंधित था। इसकी सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीष कुमार मिश्रा के न्यायालय में चल रही थी। आरोपी ने लब्बैक टूर एंड ट्रैवल्स के माध्यम से हज और उमराह यात्रा कराने तथा होटल व्यवसाय में निवेश का झांसा देकर करीब 25 से अधिक लोगों से Rs.1.32 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त की थी। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए वर्षा द्विवेदी, सहायक लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि आरोपी ने लोगों की धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग कर उनसे धन लिया, लेकिन न तो यात्रा की व्यवस्था की और न ही पैसा लौटाया। अदाल...