रांची, जुलाई 28 -- रांची, विशेष संवाददाता। हजारीबाग में 450 एकड़ वन भूमि को रैयती बनाकर बेचने के मामले में हाईकोर्ट ने वन विभाग के सचिव को अपडेट जानकारी के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सचिव को एक अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुरजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दिया। इस संबंध में शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि हजारीबाग में 450 एकड़ वन भूमि को रैयती बताकर खरीद-बिक्री की गयी है। दो हजार से अधिक लोगों ने जमीन खरीदी है। वन विभाग ने जमीन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी किया था। इस काम में वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है। पूर्व में वन विभाग ने इसकी जांच कराई थी और जांच के बाद तृतीय और चतुर्थ वर्ग के तीन कर्मचारियों के खिलाफ सिर्फ प्रपत्र क का गठन किय...