रांची, जुलाई 19 -- हजारीबाग विधि प्रतिनिधि। हजारीबाग सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ओंकारनाथ चौधरी की अदालत ने शनिवार को तीन अफीम तस्करों को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीनों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषियों में सईद आमिर हुसैन रांची के नगड़ी निवासी, सुलेमान सोई और निर्मल सोई दोनों खूंटी जिले के निवासी हैं। सभी को कोर्ट ने एनडीपीएस की धारा 18 बी के तहत दोषी करार दिया है। घटना एक जुलाई 2023 को दिन के 3:30 बजे की है जब चरही थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट डिजायर कार से अफीम की तस्करी की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने कार से चार किलो अफीम के साथ तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया था। इस केस में डीएसपी अन...