रांची, अगस्त 14 -- रांची। विशेष संवाददाता हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जतायी और उपायुक्त, एसपी व निगम के आयुक्त को 28 अगस्त को अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने तीनों अधिकारियों को यह बताने को कहा है कि कोर्ट के पूर्व के आदेशों का अब तक पालन क्यों नहीं किया जा सका है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जतायी कि पूर्व में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए कई निर्देश कोर्ट ने दिए हैं, लेकिन इसका पालन पूरी तरह नहीं किया गया है। पिछली सुनवाई में भी सरकार से यह बताने को कहा गया था कि कोर्ट के आदेश का कितना पालन किया गया है, लेकिन सरकार की ओर से इसका संतोषजनक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। यह गंभीर मामला है। सरकार ...