रांची, अक्टूबर 7 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हजारीबाग में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से हजारीबाग उपायुक्त के जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई सात नवंबर को निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने हजारीबाग के डीसी-एसपी और डीएमओ को औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। इस मामले में डालसा की ओर से जांच रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें अवैध खनन की बात कही गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध खनन की वजह से स्कूल का भवन प्रभावित हो रहा है। भारी वाहनों के गुजरने की वजह से सड़क भी खराब हो गई है। सुनवाई के दौरान अध...
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