रांची, नवम्बर 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हजारीबाग शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने हजारीबाग प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पूर्व में पारित आदेशों का अभी तक पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर तय की है और उससे पहले सभी आदेशों पर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी अधिवक्ता अच्युत स्वरूप मिश्र की ओर से अदालत को बताया गया कि 28 अगस्त 2025 के पारित आदेश के बावजूद हजारीबाग प्रशासन ने शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने, पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस बूथ स्थापित करने, खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को ठीक करने और ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट मॉनिटरिंग स...