रांची, मार्च 10 -- रांची, संवाददाता। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के सिलोधर जंगल में माओवादियों को आपूर्ति करने से पूर्व जब्त विदेशी हथियारों से जुड़े मामले में सोमवार को अभियुक्त मंटू शर्मा उर्फ संजय सिंह उर्फ संजय शर्मा को दोषी करार कर 15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने सुनाई है। अभियुक्त बिहार के औरंगाबाद जिले के उपहारा थाना क्षेत्र के गम्हारी गांव निवासी है। अदालत ने सजा के साथ उस पर 41 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे 7 साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने अभियुक्त को भादवि, आर्म्स एक्ट, यूएपी और सीएलए की अलग-अलग कुल 8 धाराओं में सजा सुनाई है। इसी मामले में बीते 20 दिसंबर को दो अभियुक्तों अनिल कुमार यादव और प्रफुल्ल माल...