रांची, जुलाई 26 -- रांची। विशेष संवाददाता हजारीबाग जिले के बड़कागांव में हुए ढेंगा गोलीकांड के चल रहे ट्रायल में आदेश जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक इस मामले की सीआईडी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक ट्रायल पर रोक लगायी जाती है। ढेंगा गोलीकांड में पुलिस के अनुसंधान और चार्जशीट पर सवाल खड़ा करते हुए मंटु सोनी ने याचिका दायर की थी। जिस पर जुलाई 2022 में झारखंड हाईकोर्ट ने सीआईडी जांच का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी अभी तक मामले का अनुसंधान पूरा नहीं कर सकी है और पूर्व की चार्जशीट जिसके खिलाफ हाईकोर्ट ने सीआईडी जांच का आदेश दिया था, उसी के आधार पर मामले का ट्रायल रांची सिविल कोर्ट में चलाया जा रहा है। प्रार्थी मंटु सोनी के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने कोर्ट में या...