रांची, नवम्बर 27 -- रांची, विशेष संवाददाता। हजारीबाग में लगातार बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने ट्रैफिक में सुधार नहीं किए जाने पर नाराजगी जतायी और प्रार्थी की ओर से दाखिल शपथपत्र पर सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगली तिथि से पहले सरकार यह बताए कि ट्रैफिक सुधार के लिए अब तक क्या-क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। अदालत ने हजारीबाग प्रशासन को इस मामले में कोर्ट के अब तक आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी से पूछा कि क्या हजारीबा...