रामपुर, फरवरी 24 -- बिना मानकों और अवैध रूप से दौड़ रहीं ट्रैक्टर ट्राली व ट्रेलर से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शासन ने ट्रैक्टर ट्रॉली व ट्रेलर के पंजीयन और निर्माण में सड़क सुरक्षा के मानकों को शामिल करते हुए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। जिसके बाद ट्रैक्टर ही नहीं अब उसकी ट्रॉलियों व ट्रेलर का पंजीकरण भी कराना जरूरी होगा। हर ट्रॉली व ट्रेलर पर उसका चार अंकों का अपना पंजीयन नंबर दर्ज होगा। यही नहीं उनपर 17 अंकों का चेसिस नंबर भी दर्ज किया जाएगा। इससे ट्रॉली व टेलर मालिकों का पता लगाना आसान हो जाएगा। चार मानक हैं तय रामपुर। एआईएस 112 के मानकों के तहत कृषि कार्य के लिए ट्रेलर के चार मानक तय हैं। इसमें आर-1, आर-2,आर-3 और आर-4 शामिल हैं। आर-2, आर-3 और आर-4 मॉडल का पंजीयन एग्रीक...