साहिबगंज, सितम्बर 27 -- साहिबगंज। व्यवहार न्यायालय परिसर के लोक अदालत कक्ष में शुक्रवार को जिला स्तरीय मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल पर कार्यशाला हुई। इसमें जिला भर के थाना प्रभारी और अनुसंधानकर्ता , चिकित्सक, परिवहन विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। यह कार्यशाला झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार(रांची) के निर्देश पर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अखिल कुमार के मार्गदर्शन में हुआ। मौके पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि प्रत्येक थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारी का कर्तव्य है कि मोटर दुर्घटना के पीड़ित परिवार को समय पर उचित मुआवजा मिले। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के कागजातों की जांच डीटीओ से कराना अनिवार्य है। पुलिस पदाध...