चित्रकूट, नवम्बर 22 -- चित्रकूट। संवाददाता ग्राम न्यायालय मानिकपुर अंशुमान की अदालत ने सड़क दुर्घटना कर नुकसान पहुंचाने व मारपीट करने में दोषी नानबाबू व मुलानी निवासी गुरौला थाना मानिकपुर को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1600 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावी बहस की।

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