पटना, सितम्बर 23 -- सड़क दुर्घटना के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार (गुड सेमेरिटन) की पहचान को सार्वजनिक नहीं की जाएगी। पुलिस और संबंधित अस्पताल प्रशासन को मददगार की पहचान को गुप्त रखने को कहा गया है। इस बाबत पटना जिला परिवहन कार्यालय ने सोमवार को सभी पुलिस थाना और सरकारी के साथ निजी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी की है। अगर कोई मददगार किसी घायल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उससे ना तो अधिक पूछताछ की जाएगी और ना ही बार-बार बयान के लिए बुलाया जाएगा। हाल में गुड सेमेरिटन कानून के नियम में बदलाव किया गया है। अच्छे मददगार के इनाम की राशि को भी बढ़ायी गयी है। पहले यह राशि दस हजार थी, उसे बढ़ा कर 25 हजार रुपये की गयी है। कई बार सड़क दुर्घटना में घायल को मददगार ने अस्पताल पहुंचाया है। इसके बाद अस्पतला प्रशासन की ओर से तमाम तरह की पूछ...
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